सरकारी मसीनरी को ब्लैकमेल करता है उमेश तिवारी
सीधी ( कीर्ति प्रभा) ग्राम बेल्दह वृत्त हनुमानगढ़ तहसील रामपुरनैकिन
जिला सीधी स्थित भूमि क्रमांक-298 रकवा 1370 हैँ क्रमंाक-494 रकवा 0.300
है क्रमंाक 495 रकवा 0.120 है। श्री शत्रुधन तिवारी के पट्टे कब्ज की
भूमिया थी जिसका उनके द्वारा अवैधानिक रूप से ग्राम हनुमानगढ़ शासकीय
आराजी क्रमांक-2164 रकवा21934 हैक्टेयर के अंश रकवा 0.800 हैक्टेयर से
विनिमय किया जो श्रीमान नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ के प्रकरण
क्रमांक-50/अ/74/2005-06 आदेश दिनांक 03.08.06 के द्वारा तथा श्रीमान
कलेक्टर महोदय सीधी के प्रकरण क्रमांक 06अ/19/4/05/-06 आदेश दिनांक
29.06.2006 के द्वारा विधिवत जांच एवं श्री उमेश तिवारी के तथाकथित रूप
से स्वीकृति प्रदान की गयी, जबकि हनुमानगढ़ ग्राम नगरीय क्षेत्र है
किन्तु ग्राम बेल्दह ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्र
की बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण शासकीय भूमियों का प्रामाणी क्षेत्र की
भूमियों से परस्पर विनिमय किया जाना अवैधानिक तो है ही प्रत्यक्ष रूप से
शासकीय मशीनरी का ब्लैकमेल होकर आदेश पारित करने का घोतक है प्रतीत होता
है कि इसके अलावा तथाकथित शासकीय आराजी क्रमांक 21640000 ग्राम हनुमानगढ़
में मुझे आवेदक श्यामराज सिंह का पुस्तैनी कब्जा बातौर निवास निस्तार
रहा है। यह भी कि उक्त शासकीय भूमि का विनिमय किए 0000 बात पर भी विचार
किया जाना चाहिए था कि ग्राम हनुमानगढ़ जो वकायदा नगरीय क्षेत्र है उसमें
स्थित शासकीय भूमि आराजी क्रमांक-298,494,495 का विनिमय दिनांक को क्या
मूल्य था और तब उपस्वर्णिम भूमियों का विधिवत मूल्यांकन करने के बाद
तथाकथित विनिमय स्वीकार किया जाना चाहिए था यह एक 0000 किया जाता है कि
उक्त विनिमय कार्यवाही के दौरान माह जनवरी-2006 में तथकथित शासकीय भूमि
क्रमंाक-2164 में महुआ का पेड़ एवं अन्य इमारती तथा जलाऊ लकड़ी से
संबंधित पेड़ों से अच्छादित थी तथा उक्त भूमि सीधी ............. मार्ग
से संबंद्ध है। उक्त शासकीय भूमि सोन पडिय़ाल अभ्यारण्य के समीप है तथा
उक्त भूमि का तत्समय मूल्य-180,000/- प्रति हैक्टेयर था। उक्त भूमि
......... में दर्ज थी तथा तथाकथित विनिमय के संबंध में मुझे आवेदक
श्यामराज सिंह द्वारा विधिवत आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जबकि शत्रुधन
तिवारी के द्वारा विनिमय शासन के पक्ष में दी गयी भूमि मुख्य मार्ग से
दूर थी तथा इनके द्वारा दी गयी भूमियों की कीमत तत्समय शासकीय भूमि से
काफी कम रूपये 160,000 प्रति हैक्टेयर थी, इस प्रकार शासकीय भूमि का
मूल्य अधिक था और उसके एवज में ली गयी भूमि का मूल्य काफी कम था। उक्त
शासकीय भूमि आराजी क्रमांक-2164 के अंश रकवा में मुझ आवेदक श्यामराज सिंह
की आबादी थी और आज भी है किन्तु उमेश तिवारी द्वारा अपने प्रभाव का
प्रयोग कर तथा पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दबाव एवं प्रभाव में लेकर
भयाकांत करते हुए मुझे मेरे घर से परिवार सहित तत्समय हटा दिया गया,
जिसके कारण मेरे पुत्र के ऊपर पुलिस द्वारा फ र्जी प्रकरण दर्ज कर
मारपीट की गयी और श्री उमेश तिवारी तथा शत्रुधन तिवारी द्वारा भी मेरे
पुत्र के साथ मारपीट की गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी और पुत्र
देवेन्द्र कुमार सिंह से मारपीट करने की बजह से दिनांक 16.01.2016 को
उसकी मृत्यु हो जाने की मेरे द्वारा दिनांक 18.01.2016 को श्रीमान् के
समक्ष जन शिकायत पी0जी0आर0-10027480 दिनांक 25.01.2016 प्रस्तुत की गयी
थी जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है। उक्त शासकीय भूमि में मेरा
पुस्तैनी कब्जा रहा है जिसकी प्रविष्टि भी राजस्व अभिलेख खतरे में
वर्ष-1977-78 से लेकर वर्तमान तक चली आ रही है किन्तु उपरोक्त समस्त
तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए श्री उमेश तिवारी के दबाव एवं प्रभाव के
कारण तथाकथित विनिमय अवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया जो निरस्त किए
जाने योग्य है। इस प्रकार तत्समय ऊपरवर्णित भूमियों का ना तो मूल्यांकन
किया गया और ना ही विनिमय संबंधी अन्य शर्तो का पालन किया गया, बल्कि
श्री उमेश तिवारी संयोजक टोको रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा सीधी के छोटे
भाई शत्रुधन तिवारी को सभी नियमों को बुलाए ताक रखकर एन केन प्रकरण लाभ
पहुॅचाने के लिए तथाकथित विनिमय स्वीकार किया गया जिससे मध्यप्रदेश शासन
को अपूर्तनीय क्षति हुई है, जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार उमेश
तिवारी एवं शत्रुधन तिवारी तथा अन्य जो भी जिम्मेदार हो के विरूद्ध तथाक
थित अवैधानिक विनिमय के लिए समुचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।
सीधी ( कीर्ति प्रभा) ग्राम बेल्दह वृत्त हनुमानगढ़ तहसील रामपुरनैकिन
जिला सीधी स्थित भूमि क्रमांक-298 रकवा 1370 हैँ क्रमंाक-494 रकवा 0.300
है क्रमंाक 495 रकवा 0.120 है। श्री शत्रुधन तिवारी के पट्टे कब्ज की
भूमिया थी जिसका उनके द्वारा अवैधानिक रूप से ग्राम हनुमानगढ़ शासकीय
आराजी क्रमांक-2164 रकवा21934 हैक्टेयर के अंश रकवा 0.800 हैक्टेयर से
विनिमय किया जो श्रीमान नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ के प्रकरण
क्रमांक-50/अ/74/2005-06 आदेश दिनांक 03.08.06 के द्वारा तथा श्रीमान
कलेक्टर महोदय सीधी के प्रकरण क्रमांक 06अ/19/4/05/-06 आदेश दिनांक
29.06.2006 के द्वारा विधिवत जांच एवं श्री उमेश तिवारी के तथाकथित रूप
से स्वीकृति प्रदान की गयी, जबकि हनुमानगढ़ ग्राम नगरीय क्षेत्र है
किन्तु ग्राम बेल्दह ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में नगरीय क्षेत्र
की बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण शासकीय भूमियों का प्रामाणी क्षेत्र की
भूमियों से परस्पर विनिमय किया जाना अवैधानिक तो है ही प्रत्यक्ष रूप से
शासकीय मशीनरी का ब्लैकमेल होकर आदेश पारित करने का घोतक है प्रतीत होता
है कि इसके अलावा तथाकथित शासकीय आराजी क्रमांक 21640000 ग्राम हनुमानगढ़
में मुझे आवेदक श्यामराज सिंह का पुस्तैनी कब्जा बातौर निवास निस्तार
रहा है। यह भी कि उक्त शासकीय भूमि का विनिमय किए 0000 बात पर भी विचार
किया जाना चाहिए था कि ग्राम हनुमानगढ़ जो वकायदा नगरीय क्षेत्र है उसमें
स्थित शासकीय भूमि आराजी क्रमांक-298,494,495 का विनिमय दिनांक को क्या
मूल्य था और तब उपस्वर्णिम भूमियों का विधिवत मूल्यांकन करने के बाद
तथाकथित विनिमय स्वीकार किया जाना चाहिए था यह एक 0000 किया जाता है कि
उक्त विनिमय कार्यवाही के दौरान माह जनवरी-2006 में तथकथित शासकीय भूमि
क्रमंाक-2164 में महुआ का पेड़ एवं अन्य इमारती तथा जलाऊ लकड़ी से
संबंधित पेड़ों से अच्छादित थी तथा उक्त भूमि सीधी ............. मार्ग
से संबंद्ध है। उक्त शासकीय भूमि सोन पडिय़ाल अभ्यारण्य के समीप है तथा
उक्त भूमि का तत्समय मूल्य-180,000/- प्रति हैक्टेयर था। उक्त भूमि
......... में दर्ज थी तथा तथाकथित विनिमय के संबंध में मुझे आवेदक
श्यामराज सिंह द्वारा विधिवत आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जबकि शत्रुधन
तिवारी के द्वारा विनिमय शासन के पक्ष में दी गयी भूमि मुख्य मार्ग से
दूर थी तथा इनके द्वारा दी गयी भूमियों की कीमत तत्समय शासकीय भूमि से
काफी कम रूपये 160,000 प्रति हैक्टेयर थी, इस प्रकार शासकीय भूमि का
मूल्य अधिक था और उसके एवज में ली गयी भूमि का मूल्य काफी कम था। उक्त
शासकीय भूमि आराजी क्रमांक-2164 के अंश रकवा में मुझ आवेदक श्यामराज सिंह
की आबादी थी और आज भी है किन्तु उमेश तिवारी द्वारा अपने प्रभाव का
प्रयोग कर तथा पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दबाव एवं प्रभाव में लेकर
भयाकांत करते हुए मुझे मेरे घर से परिवार सहित तत्समय हटा दिया गया,
जिसके कारण मेरे पुत्र के ऊपर पुलिस द्वारा फ र्जी प्रकरण दर्ज कर
मारपीट की गयी और श्री उमेश तिवारी तथा शत्रुधन तिवारी द्वारा भी मेरे
पुत्र के साथ मारपीट की गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी और पुत्र
देवेन्द्र कुमार सिंह से मारपीट करने की बजह से दिनांक 16.01.2016 को
उसकी मृत्यु हो जाने की मेरे द्वारा दिनांक 18.01.2016 को श्रीमान् के
समक्ष जन शिकायत पी0जी0आर0-10027480 दिनांक 25.01.2016 प्रस्तुत की गयी
थी जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है। उक्त शासकीय भूमि में मेरा
पुस्तैनी कब्जा रहा है जिसकी प्रविष्टि भी राजस्व अभिलेख खतरे में
वर्ष-1977-78 से लेकर वर्तमान तक चली आ रही है किन्तु उपरोक्त समस्त
तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए श्री उमेश तिवारी के दबाव एवं प्रभाव के
कारण तथाकथित विनिमय अवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया जो निरस्त किए
जाने योग्य है। इस प्रकार तत्समय ऊपरवर्णित भूमियों का ना तो मूल्यांकन
किया गया और ना ही विनिमय संबंधी अन्य शर्तो का पालन किया गया, बल्कि
श्री उमेश तिवारी संयोजक टोको रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा सीधी के छोटे
भाई शत्रुधन तिवारी को सभी नियमों को बुलाए ताक रखकर एन केन प्रकरण लाभ
पहुॅचाने के लिए तथाकथित विनिमय स्वीकार किया गया जिससे मध्यप्रदेश शासन
को अपूर्तनीय क्षति हुई है, जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार उमेश
तिवारी एवं शत्रुधन तिवारी तथा अन्य जो भी जिम्मेदार हो के विरूद्ध तथाक
थित अवैधानिक विनिमय के लिए समुचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।
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